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दबंगई का 35 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद जागी पुलिस; 3 आरोपी गिरफ्तार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज।

शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। पुवायां थाना क्षेत्र के नाहिल गांव में दबंगों ने एक अनाज कारोबारी को न केवल बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे ‘मुर्गा’ बनाकर अपने पैरों पर सिर रखने के लिए भी मजबूर किया। इस पूरी घटना का 35 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

घटना की वजह: मानवता दिखाने की मिली सजा?

पीड़ित कारोबारी उमाशंकर गुप्ता के अनुसार, विवाद की जड़ होली के दूसरे दिन हुई एक मामूली कहासुनी थी। उमाशंकर के बिजनेस पार्टनर राम बहादुर पाल के परिवार के एक सदस्य को पुलिस ने विवाद के बाद थाने में बैठाया था। उमाशंकर का ‘गुनाह’ सिर्फ इतना था कि वह थाने में बंद उस व्यक्ति को खाना देने गया था। इसी बात से नाराज होकर गांव के ही दबंगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और सरेराह अपमानित किया।

कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारियां

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शनिवार (14 मार्च) को छापेमारी कर तीन आरोपियों— विवेक, विक्कू और छुन्ने को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश जारी है।

प्रयुक्त कानूनी धाराएं (BNS के तहत):

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (मारपीट)।

  • धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना।

  • धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना।

  • धारा 356(2): किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के इरादे से मानहानि।

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