IMG-20261012-WA0108
  • 100 किलो से अधिक सोना दबा होने का लालच देकर ठगी करने का आरोप, भूमि के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेकर धनराशि हड़पने व धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई

खटीमा। ऊधम सिंह नगर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा पुलिस ने धोखाधड़ी, भयादोहन और जमीन हड़पने की साजिश से जुड़े एक मामले में चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को संजय पार्क रेलवे स्टेशन, खटीमा के पास से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लक्ष्मण सिंह भाटिया और उसके अन्य साथियों ने शिकायतकर्ता के पिता को उनके घर या जमीन में 100 किलोग्राम से अधिक सोना दबा होने का लालच दिया। आरोप है कि कथित तांत्रिक क्रियाओं, पूजा-पाठ और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उनसे बड़ी धनराशि ली गई। इसके साथ ही भूमि से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी करवाए गए। शिकायत में दस्तावेजों पर लगभग 46 लाख और 80 लाख रुपये की धनराशि अंकित होने का उल्लेख किया गया है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता को कार में ले जाकर बंधक बनाया गया तथा हथियार दिखाकर और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाया गया। शिकायत के मुताबिक, लगभग 10 लाख रुपये नकद लिए गए और जमीन को कम कीमत पर बिकवाने की साजिश भी रची गई। पुलिस मामले में धनराशि के लेन-देन, भूमि संबंधी दस्तावेजों और अन्य आरोपों की जांच कर रही है। इन आरोपों की पुष्टि विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में नामजद आरोपी खटीमा रेलवे स्टेशन के पास कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने संजय पार्क रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मण सिंह भाटिया निवासी भूड़ महोलिया, विवेक कुमार निवासी बानूसी, झनकट, नन्द किशोर निवासी बण्डिया और शिव सिंह राणा निवासी मोहम्मदपुर भुड़िया, खटीमा के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा संख्या 308/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(6), 127(2), 61(2) और 319(2) के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना जारी है। भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका और कथित लेन-देन की भी जांच की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जमीन की खरीद-फरोख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत करें और धोखाधड़ी का शिकार होने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

error: Content is protected !!