रुद्रपुर : भूमि बेचने के नाम पर 4.18 करोड़ की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर। पिता-पुत्र समेत कुछ लोगों पर भूमि के नाम पर एक कंपनी निदेशक के साथ 4.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। कंपनी प्रधामंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए भूमि ली थी। पुलिस ने पिता-पुत्र समेत 10 नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नई दिल्ली निवासी अजय मंगल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह ओजस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनकी कंपनी आवासीय कॉलोनी निर्माण का कार्य करती है। वहीं वर्ष 2017 में उत्तराखंड आवास नीति का गठ हुआ है। प्रधामंत्री आवास योजना के लिए प्रदेश सरकार ने निर्माण की जिम्मेदारी उनकी कंपनी को दी। आवास बनाने की भूमि के लिए उन्होंने रुद्रपुर निवासी तिलकराज छाबड़ा, उनके पुत्र अखिल छाबड़ा और संजय छाबड़ा ने संपर्क किया था।

9 अगस्त 2018 को उन्होंने ग्राम शिमला पिस्तौर में 13.9290 एकड़ भूमि दिखाई और भूमि को बेचने का प्रस्ताव दिया। कुछ दिनों बाद ही एडवांस के रूप से उनको 4.18 करोड़ रुपये दिए गए। राज्य सरकार का दबाव आने पर उन्होंने प्रधामंत्री आवासीय योजना का कार्य शुरू कर दिया। आरोप है कि वर्ष 2022 में भूमि विक्रेताओं ने भूमि देने से इंकार कर दिया। रकम वापस मांगने पर पिस्तौल तानकर जान से मारने और झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगे।

आरोप है कि इसमें उनके साथी सतीश कुमार छाबड़ा, संतोश रानी, दीपक कुमार, प्रीति रानी, मीना रानी, सीमा रानी, सुमन रानी ने भी षड्यंत्र रचा है। कोतवाल मनोज रातूड़ी ने बताया कि पुलिस ने 10 नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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