ऊधमसिंह नगर: रुद्रपुर कोर्ट ने आरोपी आरिफ को सुनाई कठोर सजा; ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया, मासूम को घर में पनाह देने का आरोपी ने किया था विश्वासघात।
रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक 7 वर्षीय मासूम के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने आरोपी आरिफ (निवासी अमरोहा, यूपी) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
विश्वासघात की खौफनाक दास्तां
यह मामला नवंबर 2021 का है। पीड़िता के पिता ने मानवता के नाते आरोपी आरिफ को अपने घर में रहने के लिए जगह (आश्रय) दी थी। लेकिन आरोपी ने इस भरोसे का गला घोंटते हुए 12 नवंबर 2021 को मासूम बच्ची को घास काटने के बहाने अपने साथ ले गया। जब काफी समय तक दोनों वापस नहीं लौटे, तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के टांडा (रामपुर) से गिरफ्तार किया और बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया।
न्यायालय की सख्त टिप्पणी और फैसला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए सात गवाह पेश किए। बच्ची के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना। न्यायाधीश ने कहा कि मासूमों के प्रति ऐसी क्रूरता करने वाले समाज के लिए खतरा हैं। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।
